30 मई से 06 जून तक जमा होंगे नाम-निर्देशन पत्र सभी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना जरूरी
Waman Pote
बैतूल, 28 मई 2022
पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट भवन में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के कक्ष क्रमांक 13 के समीप में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07141-230338 है। कंट्रोल रूम राउंड-द-क्लॉक क्रियाशील रहेगा। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी श्री सतीश पंवार जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम रहेंगे। श्री पंवार का मोबाइल नंबर 9406904572 है। कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचनाओं को विधिवत पंजी में दर्ज किया जाएगा एवं तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
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30 मई से 06 जून तक जमा होंगे नाम-निर्देशन पत्र
सभी को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना जरूरी
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन- स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित
बैतूल, 28 मई 2022
त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के तीनों चरणों के लिए 30 मई से 06 जून तक अभ्यर्थी अपने नाम-निर्देशन पत्र जमा कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अपना नाम-निर्देशन पत्र ऑफलाइन ही जमा करना होगा। इस बार नाम-निर्देशन पत्र जमा करने हेतु OLIN (online nomination) एप्लीकेशन का प्रावधान नहीं किया गया है।
बैठक में बताया गया कि प्रथम चरण में 25 जून को बैतूल, आमला एवं शाहपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद/जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान होगा।
द्वितीय चरण में एक जुलाई घोड़ाडोंगरी, मुलताई, आठनेर एवं चिचोली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद/जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान होगा।
तृतीय चरण में 8 जुलाई को प्रभात पट्टन, भैंसदेही एवं भीमपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जनपद/जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान होगा।
समूचे जिले में 554 ग्राम पंचायतें, 9593 ग्राम पंचायत वार्डों, 216 जनपद वार्डों एवं 23 जिला पंचायत वार्डों के लिए मतदान कराया जाएगा। मतदान केन्द्रों की संख्या 1781 निर्धारित की गई है।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि सभी को आदर्श आचरण संहिता का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जा सकेगी और न तो उसे किसी को पेश या वितरित किया जा सकेगा। मतदान दिवस की पूर्व संध्या से ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर किया जाएगा, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। आदर्श आचरण संहिता के दौरान मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण अधिनियम, आबकारी अधिनियम, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं आयुध व शस्त्र अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके अलावा सराय अधिनियम, धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग) पर प्रतिबंध अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी प्रभावशील रहेंगे।
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन होने की तारीख से ही नाम-निर्देशन प्रस्तुत करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तीनों चरणों के लिए 30 मई से 06 जून तक नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम-निर्देशन प्राप्त नहीं किए जाएंगे। नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।
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- पंच पद के लिए 400 रुपए, सरपंच पद के लिए 2 हजार, जनपद सदस्य के लिए 4 हजार एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार रुपए निक्षेप राशि निर्धारित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्यर्थियों के लिए निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मंडराह एवं श्री एमपी बरार सहित स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मौजूद थे।पंचायत निर्वाचन के दौरान सख्त रहे कानून-व्यवस्था
सम्पत्ति विरूपण, कोलाहल नियंत्रण, आबकारी, आम्र्स एक्ट तथा सराय अधिनियम का प्रभावी पालन हो
अधिकारी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए मुस्तैद रहें – कलेक्टर श्री अमनबीर सिंह बैंस
प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक सम्पन्न
बैतूल, 28 मई 2022
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दृष्टिगत आदर्श आचरण संहिता का शत प्रतिशत पालन एवं निर्वाचन अवधि के दौरान सख्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विगत निर्वाचनों के दौरान निर्वाचन अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों, हिस्ट्रीशीटर, घोषित भगोड़ों, अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। आम्र्स एक्ट के प्रावधानों का भी प्रभावी पालन करते हुए अवैध हथियारों की जांच का विशेष अभियान चलाया जाए एवं दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। श्री बैंस शनिवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अपर कलेक्टर श्री श्यामेन्द्र जायसवाल, संयुक्त कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मंडराह एवं श्री एमपी बरार एवं एसडीएम मौजूद थे।
बैठक में उन्होंने कहा कि अस्त्र-शस्त्रों को थाने में जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वल्नरेबल स्थानों, क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वहां सघन पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए। संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर पुलिस एवं प्रशासन की फ्लैग मार्च आयोजित की जाए। ऐसे स्थानों के मतदान केन्द्र भी निगरानी में रखे जाएं। बड़ी रैली, सभा, जुलूसों के आयोजन में नियमों का उल्लंघन न हो, इस पर भी अधिकारियों की पैनी निगरानी हो। बैठक में आदतन अपराधियों की जिला बदर की कार्रवाई एवं बॉण्ड ओवर की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सम्पत्ति विरूपण के मामलों में सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किन्हीं भी स्थान पर अवैध शराब का निर्माण अथवा विक्रय न हो। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाए, न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। मतदान दिवस की पूर्व संध्या से ऐसे व्यक्तियों को क्षेत्र से बाहर किया जाए, जो उस क्षेत्र के मतदाता नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी स्थान पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन न हो, इस बात के लिए भी अधिकारी सजग रहें। इसके अलावा वाहनों की सतत जांच कर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करवाएं।
कलेक्टर ने बैठक में जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सघन निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए गए, ताकि पड़ोसी राज्यों से कोई अवैध गतिविधियां संचालित न हो सके। कलेक्टर ने मप्र स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम 1964, मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, आबकारी अधिनियम 1915, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, आयुध एवं शस्त्र अधिनियम 1959, सराय अधिनियम 1867, भारतीय दंड संहिता 1860, धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग पर प्रतिबंध) अधिनियम 1988, आम्र्स एक्ट 1959, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रभावी पालन सुनिश्चित करने हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया।आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध
बैतूल, 28 मई 2022
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए हैं कि जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र (बंदूक, राइफल, पिस्टल, रिवाल्वर) इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार का प्राणघातक हथियार आम रास्ता, सडक़ या आम स्थान पर धारण नहीं करेगा।
यह आदेश कर्तव्यस्थ दंडाधिकारी एवं पुलिस बल तथा वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी और बैंक की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लाइसेंसों पर तथा बैंक में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों के शस्त्र लाइसेंसों पर लागू नहीं होगा।
उक्त आदेश आम जनता को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश 15 जुलाई 2022 तक प्रभावशील रहेगा।सराय, धर्मशाला, होटल में रुकने वालों की देना होगी जानकारी
बैतूल, 28 मई 2022
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने सराय अधिनियम 1867 की धारा 8 के अंतर्गत जिले की जनपद पंचायत बैतूल, शाहपुर, चिचोली, आमला, मुलताई, भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी, आठनेर, प्रभातपट्टन एवं भीमपुर की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी सराय, धर्मशालाओं, होटल तथा लॉज के मालिकों/प्रबंधकों को आदेशित किया है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्ति की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं निकटतम कार्यपालिक दंडाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। ऐसी सूचना संबंधित अधिकारी के पास अगले दिवस सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाना चाहिए। आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा लाउड स्पीकर का उपयोग
बैतूल, 28 मई 2022
त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 (2) के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति की अवधि तक जिले की समस्त जनपद पंचायतों की सीमाओं में कोलाहल पर नियंत्रण लगाया गया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत जनपद पंचायत बैतूल के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार बैतूल, जनपद पंचायत आमला के लिए तहसीलदार आमला, जनपद पंचायत शाहपुर के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार शाहपुर, जनपद पंचायत आठनेर के लिए तहसीलदार आठनेर, जनपद पंचायत भैंसदेही के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार भैंसदेही, जनपद पंचायत भीमपुर के लिए नायब तहसीलदार भीमपुर, जनपद पंचायत चिचोली के लिए तहसीलदार चिचोली, जनपद पंचायत घोड़ाडोंगरी के लिए तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, जनपद पंचायत मुलताई के लिए अनुविभागीय राजस्व अधिकारी/तहसीलदार मुलताई एवं जनपद पंचायत प्रभात पट्टन के लिए नायब तहसीलदार मुलताई को विहित प्राधिकारी घोषित किया है।
इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आमसभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य नहीं दी जाएगी।
ट्रक, जीप, टेम्पो, ऑटो, रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउड स्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति में दर्शित अवधि के पश्चात् लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पाये जाने की दशा में जब्त कर लिए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।शस्त्र लाइसेंस निलंबित
शस्त्र थाने में जमा कराने के आदेश
बैतूल, 28 मई 2022
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के फलस्वरूप जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के दृष्टिगत जिले के शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
इस संबंध में जारी आदेश के तहत जिले के समस्त बैंकों, वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा एवं मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी, सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की सुरक्षा हेतु प्रदत्त शस्त्र लाइसेंसों तथा बैंक में कार्यरत निजी सुरक्षाकर्मियों के शस्त्र लाइसेंसों को छोडक़र जिले के प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-5 में स्वीकृत समस्त शस्त्र लाइसेंसों को 15 जुलाई 2022 तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि उक्त आदेश जारी करने से पूर्व जिले के प्रत्येक शस्त्र लाइसेंसधारक की समक्ष में सुनवाई की जा सके। अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि इस आदेश से प्रभावित होने वाले समस्त शस्त्र लाइसेंस धारक अपने शस्त्र को तत्काल अपने-अपने क्षेत्र के थाने में जमा कराएंगे। जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के समस्त शस्त्र लाइसेंसधारकों से शस्त्र प्राप्त कर थाने में जमा करें।