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झूठा शपथपत्र देने पर छह माह की सजा 25 हजार रुपये का जुर्माना

Waman Pote

झूठा शपथपत्र देने पर छह माह की सजा 25 हजार रुपये का जुर्माना

बैतूल। जिले के सात नगरीय निकायों में दो चरण में चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा बुधवार को घोषित किए गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले की बैतूल और आमला नगर पालिका के साथ नव गठित नगर परिषद शाहपुर में छह जुलाई को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 13 जुलाई को जिले की मुलताई नगर पालिका, नगर परिषद भैंसदेही, बैतूलबाजार और नवगठित घोड़ाडोंगरी नगर परिषद के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली बार पार्षद के लिए व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मतदाताओं को नोटा का अधिकार भी दिया गया है।

अभ्यर्थियों को शपथ पत्र के साथ आपराधिक रिकार्ड का विवरण भी देना होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा। रिटर्निंग आफिसर मुख्यालय पर ही मतगणना की जाएगी। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आनलाइन नामांकन किया जा सकेगा। झूठा शपथपत्र देने पर छह माह की सजा 25000 रुपये के जुर्माना का प्रविधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में 11 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और इसके साथ नामांकन दाखिल करने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। 18 जून को नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून है। 22 जून को ही प्रतीक चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। इस बार नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से होगा।

भाजपा के कब्जे में थे पांच निकाय
जिले में बैतूल, मुलताई और आमला नगर पालिका समेत भैंसदेही, बैतूलबाजार नगर परिषद पर भाजपा का कब्जा था। इस बार आरक्षण के कारण जो स्थिति बदली है उसके बाद दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के द्वारा इन निकायों में अपना कब्जा जमाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। घोड़ाडोंगरी और शाहपुर नगर परिषद का गठन होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इस कारण यहां भी कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक दलों को खासी मशक्कत करना पड़ेगा। नगरीय निकायों में अध्यक्ष पद का आरक्षण होने के बाद महिलाओं का बोलबाला रहेगा। जिले के दस नगरीय निकायों में से सात निकाय में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया है। बैतूल, मुलताई आठनेर, चिचोली नगरपरिषद में अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला के लिए है। घोड़ाडोंगरी नगर परिषद में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति महिला और बैतूलबाजार परिषद में अध्यक्ष की कुर्सी पर अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला काबिज होगी। पुरुषों के लिए जिले में मात्र तीन नगरीय निकाय बचे हैं जिनमें शाहपुर नगर परिषद में अध्यक्ष का पद अनारक्षित, आमला और सारनी नगरपालिका में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। इस बार आरक्षण के कारण वार्डों में भी जो स्थिति बनी है उसे देखते हुए राजनीतिक दलों को खासा समन्वय बनाना होगा। नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए पर आरक्षित हो जाने और पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष के चुने जाने की प्रक्रिया के कारण पार्षद पद के लिए भी अधिकांश महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगी। इससे निकाय में अध्यक्ष के साथ ही महिला पार्षदों की भी बड़ी संख्या देखने को मिल सकती है।

 

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