खरीफ मौसम 2022 के लिए किसानों को सलाह
बैतूल, 16 जून 2022
खरीफ मौसम 2022 के दृष्टिगत किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को आवश्यक सलाह दी गई है। विभाग द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि जिले में मानसून सक्रिय होने की संभावना है, किसान इस अनुसार खेतों की तैयारी/बुआई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वर्षा के आगमन के पश्चात् बोवनी हेतु मध्य जून से जुलाई के मध्य प्रथम सप्ताह का समय उपयुक्त है। मानसून आगमन के पश्चात जिन स्थानों पर लगभग 100 मिमी या 4.0 इंच वर्षा हो गई है, बुआई की जाए।
किसान आगामी बोयी जाने वाली फसलों के उन्नत किस्म का बीज एकत्र कर उनका अंकुरण परीक्षण अवश्य कर लें। सोयाबीन 70 प्रतिशत, धान 80 प्रतिशत, मक्का 80 प्रतिशत, अरहर 75 प्रतिशत अंकुरण होना चाहिए। यदि अंकुरण का प्रतिशत कम आता है तो उसी दर से बीज की मात्रा बढ़ाएं, ताकि खेतों में पर्याप्त पौध संख्या रहे।
बीज जनित रोगों की रोकथाम के लिए बीजोपचार आवश्यक है। बोवनी के पूर्व 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा बिरडी प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। ट्राइकोडरमा बिरडी न मिलने पर थीरम 2 ग्राम एवं कार्बेन्डाजिम एक ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें एवं बाद में कल्चर एवं पीएसबी से बीजोपचार करना चाहिए।
सोयाबीन की बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों को लगाए। जैसे- जेएस 2029, जेएस 2034, जेएस 2069, जेएस 2094, जेएस 2098, जेएस 20-116, एनआरसी-38, एनआरसी-86, एनआरसी-127, आरवीएस 2001-4 एवं आवीएस 2002-4 का उपयोग करें।
पीला मोजेक बीमारी की रोकथाम हेतु अनुशंसित कीटनाशक थायोमिथाक्सम 30 एफएस (10 मिली/किग्रा बीज) या इमिडाक्लोप्रिड 48 एफएस (1-2 मिली/किग्रा बीज) से बीजोपचार करें।
सोयाबीन फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों 20:80:20 किग्रा/हे. नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की पूर्ति केवल बोवनी के समय करें। इसके लिए निम्न में से कोई भी एक उर्वरकों के समूहों का चयन किया जा सकता है-
यूरिया 43 किग्रा + 500 किग्रा सुपर फास्फेट + 33 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश
डीएपी 111 किग्रा + 180 सुपर फास्फेट किग्रा + म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किग्रा
मिश्रित उर्वरक 12:32:16 की 130 किग्रा + यूरिया 45 किग्रा + सुपर फास्फेट 300 किग्रा + म्यूरेट ऑफ पोटाश 33 किग्रा।
मक्का फसल हेतु संकर मक्का, शासकीय अनुसंधान द्वारा विकसित जेएम 215, जेएम 216, जेएम 218, एचक्यूपीएम-1, एचक्यूपीएम-5, विवेक-1 एवं पीजेएचएम-1 (संकर) उन्नत किस्म के बीज की व्यवस्था कर बीज उपचारित करके ही बोयें।
संकर मक्का हेतु आवश्यक पोषक तत्वों 100:60:40 किग्रा/हे. नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की पूर्ति हेतु निम्न में से कोई भी एक उर्वरकों के समूहों का चयन किया जा सकता है-
यूरिया 217 किग्रा + 375 किग्रा सुपर फास्फेट + 67 किग्रा म्यूरेट ऑफ पोटाश
डीएपी 130 किग्रा + 167 सुपर फास्फेट किग्रा + म्यूरेट ऑफ पोटाश 67 किग्रा
मिश्रित उर्वरक 12:32:16 की 187 किग्रा + यूरिया 168 किग्रा।
पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने दस्तावेज निर्धारित
बैतूल, 16 जून 2022
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गयी है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड (सभी सफेद, नीला, पीला एवं गुलाबी), बैंक/किसान/डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज़ जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण-पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान-पत्र (पी.एन.एन. कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान-पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अ.जा./अ.ज.जा./ अन्य पिछड़ा वर्ग/अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे – भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक, विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र और रोजगार गारंटी योजना में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड।
इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके।
यह स्पष्ट किया गया है कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी। इसी प्रकार से परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम से कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज़ के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो।
यदि कोई मतदाता कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो पीठासीन अधिकारी स्थानीय कोटवार, पटवारी, शिक्षक, ग्राम पटेल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका इत्यादि कर्मियों या किसी प्रतिष्ठित स्थानीय निवासी से उसकी पहचान स्थापित कराने के बाद, उसे मतदान की सुविधा दे सकेगा
पंचायत/नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
बैतूल, 16 जून 2022
पंचायत एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के दौरान महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट भवन में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के कक्ष क्रमांक 13 के समीप में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07141-230338 है। कंट्रोल रूम राउंड-द-क्लॉक क्रियाशील रहेगा। कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी श्री सतीश पंवार जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम रहेंगे। श्री पंवार का मोबाइल नंबर 9406904572 है। कंट्रोल रूम में प्राप्त सूचनाओं को विधिवत पंजी में दर्ज किया जाएगा एवं तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।
सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्रों का सतत भ्रमण करें
प्रत्येक मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन किया जाए- कलेक्टर
बैतूल, 16 जून 2022
कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने पंचायत आम निर्वाचन 2022 के तहत नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की बैठक लेकर उनको मतदान केन्द्रों का सतत भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि मतदान दल को मतदान कराने में कोई समस्या न आए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमपी बरार सहित सेक्टर अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर ने बैठक में आगे कहा कि सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्रों के भ्रमण के अलावा क्षेत्र की जानकारी से भी अवगत रहे, ताकि वहां मतदान दल पहुंचाने में कोई दिक्कत न आए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि शांतिपूर्ण एवं निर्बाध तरीके से मतदान संपन्न हों। मतदान केन्द्र भवनों का यथासमय ही मरम्मत सुनिश्चित कर ली जाए। वहां बिजली की आपूर्ति रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। स्थानीय लोगों से भी चर्चा कर मतदान के दौरान संभावित समस्याओं की जानकारी ले ली जाए। बैठक में कलेक्टर ने जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र की स्थिति की सेक्टर अधिकारियों से जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
महापौर और पार्षद पद के अभ्यर्थियों को करना होगा लेखा संधारण
बैतूल, 16 जून 2022
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि महापौर और पार्षद पद का निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्दिष्ट होने के दिनांक से मतगणना दिवस तक के खर्च का व्यय लेखा संधारण किया जाना है। इस संबंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है।
निर्वाचन व्यय लेखा के संधारण के लिए विनिर्दिष्ट निर्वाचन व्यय पंजियाँ अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ उपलब्ध कराए जाने के निर्देश हैं। निर्वाचन व्यय लेखा पंजी यदि किसी जिले में उपलब्ध नहीं है, तो आयोग से मांग-पत्र भेज कर प्राप्त की जा सकती हैं।
निर्वाचन व्यय लेखा के लिए बैंक खाता पृथक से संधारित किया जाए। इस प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो रही है, तो आयोग को जिला निर्वाचन अधिकारी स्पष्ट प्रस्ताव भेजें। आयोग द्वारा जिले से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण के बाद मार्गदर्शन दिया जाएगा। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण के साथ ही छाया प्रेक्षण पंजी (Shadow Observation Register) का संधारण भी किया जाना है।