बुलडोजर पर सवार दूल्हा, पुलिस ने चालक पर मामला दर्ज कर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया
बैतूल।। बैतूल जिले के केरपानी में मंगलवार रात वर निकासी कार्यक्रम के दौरान दूल्हे के बुलडोजर पर सवार होकर ग्राम में भ्रमण करने के मामले में पुलिस ने चालक पर मामला दर्ज कर पांच हजार रुपये का जुर्माना कर दिया है। झल्लार थाना प्रभारी दीपक पाराशर ने बताया कि बुजडोजर का पंजीयन और उपयोग व्यवसायिक किया जाता है। इसका उपयोग लोगों का परिवहन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। केरपानी गांव में बुलडोजर पर दूल्हे के सवार होने का मामला सामने आने के बाद जांच पड़ताल की गई। इसके बाद बुलडोजर चालक ग्राम सायगोहान निवासी रवि पिता भीमा बारस्कर के खिलाफ पंजीयन नियमों के उल्लंघन पर धारा 39/192(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दरअसल केरपानी निवासी इंजीनियर अंकुर जैसवाल के विवाह के एक दिन पूर्व वर निकासी(बिनाकी) की इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ निभाया जाता है। मंगलवार को केरपानी गांव में वर निकासी का कार्यक्रम रखा गया था। दूल्हा सज-धजकर घर से बाहर आया और बुलडोजर में सवार हो गया। वर निकासी के लिए बुलडोजर को भी सजाया गया था और उसकी बकेट में अंकुर बैठ गए। इसके बाद आगे बैंड, डीजे की धुन पर थिरकते परिवार के लोग और मित्रों के साथ बुलडोजर पर सवार दूल्हा ग्राम के प्रमुख मार्गों से गुजरा। बुलडोजर में अंकुर के साथ उनकी बहनें और भांजे-भांजियां भी बैठे। बुलडोजर की बकेट में बैठे बैठे ही डीजे की धुन पर अंकुर भी जमकर थिरकते नजर आए। अंकुर ने बताया कि वह इंजीनियर है और बुलडोजर से उसका हर दिन ही पाला पड़ता है। इसी कारण से उसने उसमें सवार होकर विवाह को यादगार बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया। इसमें परिवार के लोगों की भी सहमति थी।