Madhya Pradesh Latest News

66 पार्षदों को चुनने होगा मतदान,265 प्रत्याशी लड़ रहे है चुनाव ,पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

Waman Pote

66 पार्षदों को चुनने होगा मतदान,265 प्रत्याशी लड़ रहे है चुनाव ,पुलिस अधीक्षक ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

बैतूल।। निकाय चुनाव के पहले चरण में जिले के तीन नगरीय निकायों में छह जुलाई को मतदान होना है। इसके लिए प्रचार सोमवार को थम गया। अब प्रत्याशी घर-घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा भी मतदान को लेकर तैयारी की जा रही है। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के साथ ही वर्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखकर व्यवस्था बनाई जा रही है। पहले चरण में बैतूल और आमला नगर पालिका के साथ शाहपुर नगर परिषद के पार्षदों को चुनने के लिए मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाएगा। प्रचार अभियान के अंतिम दिन भाजपा-कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों के द्वारा वार्डों में रैली निकालकर अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का प्रयास किया गया। बैंड बाजे के साथ प्रत्याशियों के प्रचार वाहन भी गलियों में सुबह से भ्रमण करते रहे। शाम पांच बजे प्रचार थमने के बाद कोलाहल तो बंद हो गया है लेकिन प्रत्याशी और उनके समर्थक अब घर-घर दस्तक देने का काम कर रहे हैं। सोमवार को भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य नेताओं ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में विधायक निलय डागा भी लगातार घर-घर दस्तक देने में जुटे रहे। प्रचार बंद होने से लाउड स्पीकर, प्रचार वाहन, रैली नहीं निकाली जा सकती है। इसके देखते हुए प्रत्याशी और समर्थकों के द्वारा मतदाताओं से घर जाकर सहयोग मांगना प्रारंभ कर दिया है।

66 पार्षदों को चुनने होगा मतदान

जिले में बैतूल और आमला नगर पालिका के साथ शाहपुर नगर परिषद में कुल 66 पार्षद पदों के लिए छह जुलाई को मतदान होना है। इन निकायों में कुल एक लाख 15 हजार 150 मतदाता हैं जो नगर सरकार को चुनने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। बैतूल नगर पालिका के 33 वार्ड पार्षद पद के लिए 123 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। आमला नगर पालिका के 18 वार्ड में पार्षद पद के लिए 71 प्रत्याशी और नव गठित नगर परिषद शाहपुर के 15 वार्ड में पार्षद पद के लिए 71 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।
पांच प्रचार वाहन पुलिस ने पकड़ेः
नगरीय चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन कोतवाली पुलिस ने बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करते हुए पांच वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की हे। सोमवार को आजाद वार्ड में आटो पर लाउड स्पीकर लगाकर भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे वाहन को पुलिस ने पकड़कर थाने में लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह आर्यपुरा वार्ड में प्रचार रहे कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार वाहन को भी पुलिस ने पकड़ा। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं में नाराजगी है। कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह ने बताया कि प्रचार वाहनों पर अनुमति चस्पा नहीं की गई थी इसलिए दोनों वाहनों को थाने लाकर खड़ा किया है। संबंधितों के द्वारा बताया गया है कि वाहनों से प्रचार करने की अनुमति तो ली गई है। हालांकि चुनाव आयोग के निर्देश है कि प्रचार वाहनों पर अनुमति को चस्पा किए जाए, लेकिन वाहनों में प्रचार करने की अनुमति चस्पा नहीं की गई है। चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा था, इसलिए प्रचार वाहन जब्त कर लिए गए हैं।
विधायक ने लगाए गंभीर आरोपः
नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन विधायक निलय डागा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि बैतूल नगर पालिका में वर्ष 1994 के बाद के लगभग 23 साल से जनता मूलभूत सुविधाओं से दूर होती जा रही है।इन सालों में नगरपालिका के तमाम मद को जोड़ा जाए तो अरबों रुपये से अधिक आ चुका है। इतने में समूचे शहर को सुविधाओं से लबरेज किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि तमाम राशियां कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गईं। डागा ने आरोप लगाया कि नगरपालिका में लंबे समय से पार्षदों की ठेका प्रथा चल रही है। राजनीतिक दखल के चलते निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। घटिया निर्माण होने पर भी दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है।
प्रचार-प्रसार में पशुओं के इस्तेमाल पर रोकः
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन के दौरान किसी भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में पशुओं का इस्तेमाल नहीं करने के निर्देश जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी किए है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-51 क (छ) के मूल कर्तव्य के रूप में सजीव प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने की अपेक्षा की गई है तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम-1960 और वन्य-जीव संरक्षण अधिनियम-1972 में प्रताडा पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यों के लिये पशुओं का उपयोग किया जाना प्रिवेंशन आफ क्रूएलिटी टू ड्रोट एंड पैक एनीमल्स रूल्स-1965 के द्वारा विनियमित किया जाता है।
पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षणः
नगरीय निकाय के प्रथम चरण में आमला , बैतूल एवं शाहपुर में होने वाले चुनाव की तैयारियों का निरीक्षण पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने किया। बैतूल में भ्रमण कर स्ट्रांग रूम ,नगर में बनाए गए बूथ, क्रिटिकल बूथों आदि का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए।

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.