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नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत 6 जुलाई को नगर पालिका परिषद बैतूल, आमला एवं नगर परिषद शाहपुर में होगा मतदान

Waman Pote

सरकारी भोपू
जिला जनसम्पर्क कार्यालय, बैतूल (म.प्र.)
समाचार

नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत 6 जुलाई को नगर पालिका परिषद बैतूल, आमला एवं नगर परिषद शाहपुर में होगा मतदान
बैतूल, 05 जुलाई 2022
नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के तहत प्रथम चरण में 6 जुलाई को जिले की नगर पालिका परिषद बैतूल, आमला एवं नगर परिषद शाहपुर अंतर्गत मतदान होगा। मतदान का समय प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित है।
नगर पालिका परिषद बैतूल अंतर्गत 33 वार्डों में 123 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। इसके लिए 102 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं एवं 408 पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी-1,2,3 तैनात किए गए हैं। बैतूल नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 42920 पुरूष मतदाता, 42241 महिला मतदाता एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 12 है।
नगर पालिका परिषद आमला अंतर्गत 18 वार्डों में 71 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। इसके लिए 36 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं एवं 144 पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी-1,2,3 तैनात किए गए हैं। आमला नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 11562 पुरूष मतदाता एवं 11416 महिला मतदाता हैं।
नगर परिषद शाहपुर अंतर्गत 15 वार्डों में 71 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। इसके लिए 15 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं एवं 60 पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी-1,2,3 तैनात किए गए हैं। शाहपुर नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत 3505 पुरूष मतदाता एवं 3498 महिला मतदाता हैं।
नगर पालिका परिषद बैतूल अंतर्गत 7, नगर पालिका परिषद आमला एवं नगर परिषद शाहपुर अंतर्गत तीन-तीन सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
समाचार क्रमांक/09/847/07/2022

कलेक्टर-एसपी ने भीमपुर में निर्वाचन की तैयारियों का निरीक्षण किया
बैतूल, 05 जुलाई 2022
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमनबीर सिंह बैंस एवं पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद द्वारा मंगलवार को भीमपुर में निर्वाचन की तैयारियों का निरीक्षण किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री बैंस एवं एसपी सुश्री प्रसाद ने भीमपुर में शासकीय कन्या स्कूल एवं उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय में स्ट्रांग रूम एवं मतदान सामग्री वितरण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने यहां मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
समाचार क्रमांक/10/848/07/2022

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम-2022
खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
बैतूल, 05 जुलाई 2022
फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों को भरपाई हेतु भारत सरकार की महत्वाकांक्ष्ी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है, जिसमें ऋणी एवं अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते हैं।
जिले के किसान इस वर्ष बोयी गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2022 तक संबंधित बैंकों के माध्यम से करा सकते हैं। बैतूल जिले की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन हेतु 800 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान (असिंचित)  हेतु 600 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान (सिंचित) हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, तुअर हेतु 700 रुपए प्रति हेक्टेयर, उड़द हेतु 500 रुपए प्रति हेक्टेयर एवं मूंगफल्ली के लिए 700 रुपए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान उक्तानुसार बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिमों की भरपाई कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन, मक्का, तुअर, धान (सिंचित एवं असिंचित) तथा तहसील स्तर पर ज्वार एवं मूंगफल्ली तथा जिला स्तर पर उड़द फसल अधिसूचित हैं।
किसान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके पटवारी हल्के में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाएगी। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो किसान बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्ष से स्वैच्छिक कर दी गई है। ऐसी स्थिति में जिन किसानों को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान बीमांकन की अंतिम तिथि से सात दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2022 तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर दें कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। वहीं अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक व लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते हैं।
अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे- फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाइल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र शासन द्वारा मान्य दस्तावेज- वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस), भू-अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा।
जिले के समस्त किसानों से अपील की गई है कि वे संबंधित सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2022 हेतु अपनी बोयी गई फसलों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से कराएं।
समाचार क्रमांक/11/849/07/2022

मतदान के दिन अभ्यर्थी केवल 2 वाहन का कर सकेगा उपयोग
बैतूल, 05 जुलाई 2022
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदान के दिन प्रत्येक अभ्यर्थी के द्वारा अपने लिए एक वाहन और अपने निर्वाचन अधिकर्ता/अन्य अभिकर्ताओं के उपयोग के लिए एक अतिरिक्त अर्थात कुल मिलाकर केवल दो वाहनों का उपयोग किया जायेगा। अभ्यर्थियों और उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए यह आवश्यक होगा कि मतदान के दिन अपने उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों की सूची मतदान दिन से 2 दिन पूर्व संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर परमिट (अनुज्ञा पत्र) प्राप्त कर लें। यह परमिट वाहन की विन्ड स्क्रीन में प्रदर्शित किया जाएगा या अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जैसे भी स्थिति हो, अपने पास रखा जाएगा और किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाया जाएगा। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले वाहन में मतदाताओं को लाया अथवा ले जाया नहीं जाएगा।
समाचार क्रमांक/12/850/07/2022

संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता किसी भी मतदान केन्द्र का बन सकता है मतदान अभिकर्ता
बैतूल, 05 जुलाई 2022
मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-34 में कोई भी अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए एक अभिकर्ता एवं एक सहायक अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है, जबकि पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका के अध्याय-8 की कंडिका-2 में यह उल्लेख किया गया है कि नियुक्त मतदान अभिकर्ता केवल उसी मतदान केन्द्र का निवासी एवं मतदाता हो।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित नगरीय क्षेत्र का कोई भी मतदाता/ निवासी उस नगरीय क्षेत्र के किसी भी वार्ड अथवा मतदान केन्द्र का मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया कि राज्य या केन्द्र के मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य कोई व्यक्ति जिसे राज्य द्वारा सुरक्षा कवर दिया गया है, को निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर कोई सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्ति निर्वाचन अभिकर्ता बनने के लिए सुरक्षा कवर सरेंडर करता है, तो उसे मान्य नहीं किया जायेगा।
समाचार क्रमांक/13/851/07/2022

नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 6 एवं 13 जुलाई को संबंधित क्षेत्र में रहेगा अवकाश
बैतूल, 05 जुलाई 2022
राज्य शासन द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के प्रथम चरण 6 जुलाई और द्वितीय चरण 13 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया है।
समाचार क्रमांक/14/852/07/2022

मतदान और मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
बैतूल, 05 जुलाई 2022
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालक को नगरीय निकाय निर्वाचन में 6 जुलाई और 13 जुलाई को होने वाले मतदान और 17 तथा 18 जुलाई को होने वाली मतगणना के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
समाचार क्रमांक/15/853/07/2022

वोट डालने दुकान, प्रतिष्ठान और संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा
बैतूल, 05 जुलाई 2022
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने श्रमायुक्त इंदौर से कहा है कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि नगरीय निकाय के आम निर्वाचन के दिन नगरीय क्षेत्रों एवं वार्डों में निवास करने वाले कर्मचारियों को कार्य-स्थल पर चार घंटे देरी से आने अथवा चार घंटे जल्दी जाने या बीच में चार घंटे अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाए। नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई और द्वितीय चरण का 13 जुलाई को होगा।
समाचार क्रमांक/16/854/07/2022

अभ्यर्थी द्वारा मतदान सहायता बूथ बनाए जाने संबंधी निर्देश जारी
बैतूल, 05 जुलाई 2022
सचिव राज्‍य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने बताया है कि अभ्यर्थियों को मतदान केन्द्र से 100 मीटर से अधिक दूरी पर मतदाता सहायता बूथ बनाने की अनुमति रहेगी। इसमें एक टेबल, दो कुर्सी एवं एक बैनर (2 फुट x 3 फुट तक का) रखने की अनुमति होगी। एक ही स्थान में एक से अधिक मतदान केन्द्र की स्थापना होने पर भी एक ही मतदाता सहायता बूथ बनाये जाने की अनुमति अभ्‍यर्थी को होगी। इन नियमों का पालन न किए जाने पर ऐसे बूथ को हटाने का अधिकार सेक्टर अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को होगा। साथ ही स्थानीय निकायों की अनुमति आवश्यक होगी। इन बूथों की जानकारी पुलिस को भी दी जाना अनिवार्य होगा।
समाचार क्रमांक/17/855/07/2022

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