मारपीट के मामले में पांच को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास
बैतूल।। मुलताई नगर के गांधी चौक में पांच वर्ष पूर्व दो युवकों के साथ हुई मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने पांच आरोपितों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 700-700 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। सहायक लोक अभियोजक अधिकारी मालिनी देशराज ने बताया कि 23 अप्रैल 2015 को रात आकाश जैन गांधी चौक में एटीएम के सामने बैठा था। इसी दौरान 15 दिन पूर्व हुए विवाद को लेकर शाहरूख पिता अकबर अली मुलताई, कन्हैया उर्फ कल्टी उर्फ पंकज पौनीकर पिता सुखराम पौनीकर निवासी फव्वारा चौक मुलताई, शोएब पिता नूर अली निवासी पटेल वार्ड, सोहेल पिता पिता नूर अली एवं मज्जू वहां आए और विवाद करने लगे। इस दौरान वहां आकाश का दोस्त प्रदीप पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। तभी राहुल पिता गणपति पिपरदे निवासी पटेल वार्ड मुलताई अन्य युवकों को लेकर आया और बेस बल्ले से मारपीट करने लगा। जिससे आकाश एवं प्रदीप को गंभीर चोट आईं। आकाश जैन की शिकायत पर पुलिस ने पांचों आरोपितों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। विवेचना उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा धारा 323 में तीन-तीन माह एवं धारा 325 में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास सहित प्रत्येक को 700-700 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
युवक ने कीटनाशक पिया
बैतूल। जिले के चिचोली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम ग्राम बोंदरी के शिवराम वरकड़े ने पारिवारिक विवाद के चलते कीटनाशक पी लिया। परिवार के लोगों को जब जानकारी मिली तो वे उसे लेकर चिचोली के अस्पताल पहुंचे जहां पर हालत गंभीर होने से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
बाइक से गिरी महिला
बैतूल। जिले के भीमपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चिखली बक्का के पास बाइक से गिरने के कारण कंदो बाई इवने गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नांदा निवासी कंदो बाई स्वास्थ्य खराब होने के कारण अपने परिचित के साथ बाइक पर बैठकर बैतूल अस्पताल आ रही थी। इसी दौरान वह बाइक से गिर गई।