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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत और जनपदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं उप सरपंचों के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया

By waman pote betul varta

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला पंचायत और जनपदों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं उप सरपंचों के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया,

By वामन पोटे betul varta।।बैतूल पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के बाद अब पंचायतों के उपसरपंच और जनपद व जिला पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सम्मिलन आयोजित करने के लिए कार्यक्रम तय कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। आयोग के सचिव राकेश सिंह द्वारा इसे लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को सूचित किया गया है।
इसके अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 17, 25 एवं 32 तथा मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के उपबंधों के अनुसार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पंच, सरपंच, सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से 15 दिन की कालावधि के भीतर उपसरपंच, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन आयोजित किए जाने का प्रावधान है। अतः आयोग द्वारा उपसरपंच, जनपद/जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन आयोजित किए जाने के लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इसके अनुसार-
• ग्राम पंचायत के उपसरपंच के निर्वाचन हेतु सम्मिलन का प्रथम चरण 24 जुलाई 2022 को, द्वितीय चरण 25 जुलाई 2022 को और तृतीय चरण का सम्मिलन 26 जुलाई 2022 को होगा।
• इसी तरह जनपद पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन का प्रथम चरण 27 जुलाई 2022 को और द्वितीय चरण 28 जुलाई 2022 को होगा।
• वहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन 29 जुलाई 2022 को आयोजित होगा। जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव पूरे प्रदेश में एक ही दिन होगा।

आयोग ने उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में मध्यप्रदेश पंचायत (उपसरपंच अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सम्मिलन आयोजित किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने यह भी कहा है कि इस संबंध में नियम-2 (ग-क) अनुसार अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम-12 (1) में विहित प्ररूप-एक में सम्यक अवधि के पूर्व सम्मिलन की सूचना जारी की जाए तथा नियम 13 (2) अनुसार प्रत्येक सम्मिलन के लिए यथानिर्दिष्ट पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जावे।

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