बैतूल उपभोक्ता आयोग का फैसला:प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मिलेगी बीमा राशि
By बैतूल वार्ता
बैतूल उपभोक्ता आयोग का फैसला:प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों को मिलेगी बीमा राशि
बैतूल
बैतूल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आमला व मुलताई के किसानों को उपभोक्ता आयोग द्वारा दिये गये आदेश के बाद 4 लाख 71 हजार 1707 रू. खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि मिलेगी। इन किसानों के बैंकों द्वारा पटवारी हल्का नं. बदल दिये गये, प्रशासनिक व राजनैतिक हल्कों में प्रयास करने के बाद किसानों द्वारा उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी तब जाकर उन्हें न्याय मिला। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष / न्यायाधीश विपिन बिहारी शुक्ला व अजय श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम केदारखेड़ा, तह आमला के किसान ख्यालीराम पिता नान्हूराम कुन्बी व उनकी मां उषाबाई की कृषि भूमि प.ह.नं. 16, केन्द्र रम्भाखेड़ी में था जिसे बैंक द्वारा बदलकर प.ह.नं. 5, केन्द्र आमला में कर दिया गया था जिस कारण किसान फसल बीमा राशि से वंचित हो गया। लेकिन अब उपभोक्त आयोग के आदेश के बाद इन किसानों को 22 हजार 845 रू . फसल बीमा राशि व 8 हजार रू मानसिक संत्रांस व वाद व्यय के मिलेंगे।
इसी प्रकार मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा – अ के किसानों को सहकारी बैंक खेड़ीकोट व सहकारी समिति साबडी द्वारा खरीफ 2017 की फसल बीमा राशि के साथ मानसिक संत्रांस वाद व्यय की राशि भी दी जाएगी। इस आदेश के अनुसार कृषक कृष्णराव / भीमराव देशमुख को 102986 रू, पंजाबराव / इसना घोड़की को 80 हजार 466, रामलाल / गोंडू परिहार को 49 हजार 401, बुधराव / भूरा पवार को 40 हजार 355, नरसिंह / मानिकराव देशमुख 51 हजार 613, रामकली / राजू पवार को 21 हजार 355, नथ्या / गेंदू देशमुख को 40 हजार 355, गुलाबराव / गणेश पवार को 31 हजार 408, वीरबल / दाजिबा सातव को 22 हजार 923 / रू मिलेंगे। यह राशि बैंक द्वारा 30 दिन के अन्दर किसानों को भुगतान नहीं करने पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी देना होगा।