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आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष निलंबित, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने जारी किए आदेश, पहले किए जा चुके हैं 3 शिक्षक सस्पेंड

By बैतूल वार्ता

  • आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष निलंबित, लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने जारी किए आदेश, पहले किए जा चुके हैं 3 शिक्षक सस्पेंड

By वामन पोटे 

Sep 28,2022

बैतूल वामन पोटे ,

शिक्षकों द्वारा की गई हड़ताल  को लेकर इस बार शासन ने सख्त रुख दिखाया है। इस बार हड़ताली शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिराई  जा रही है। जिले में पूर्व में 3 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। अब शिक्षकों के नेता और आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष विनय सिंह राठौड़ को भी लोक शिक्षण संचालनालय  के आयुक्त अभय वर्मा ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद उनका मुख्यालय डीईओ कार्यालय बैतूल  नियत किया गया है।

आयुक्त अभय वर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बैतूल (DEO Office Betul) के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि विनय सिंह राठौड़ उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुभाष कोठीबाजार बैतूल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ है। संबंधित द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी जिला बैतूल द्वारा जारी पत्र कमांक 4354 दिनांक 12.09.2022 में दिये गये निर्देशों की अवेहलना करते हुए बिना यथोचित कारण के हड़ताल पर जाने हेतु सामूहिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 13.09.2022 से हड़ताल में सम्मिलित है।

शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि लोक सेवक ऐसे प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा न ही उसमें भाग लेगा एवं अन्य शासकीय लोक सेवकों को भी हड़ताल में जाने के लिए अभिप्ररित नहीं करेगा जो कि आपके द्वारा लोक सेवक होते हुए किया गया। इस सबंध में विनय सिंह राठौड़ को कारण बताओ सूचना दिनांक 13.09.2022 एवं 18.09.2022 जिला शिक्षा अधिकारी जिला बैतूल द्वारा जारी किये गये। विनय सिंह राठौड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद में हड़ताल में सम्मिलित होना स्वीकार किया गया।

विनय सिंह राठौड़ का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा 1965 के तहत नियम 3546 कदाचरण की श्रेणी में आता है। विनय सिंह राठौड़ का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। इसलिए पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता तथा उदासीनता बरतने पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है। श्री राठौड़ का निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल होगा। साथ ही नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आमला ब्लॉक के दो शिक्षकों को और एक शिक्षक को संभाग कार्यालय से निलंबित किया जा चुका है। इधर दो दिन पूर्व जारी प्रेस विज्ञप्ति में आजाद अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष विनयसिंह राठौड़ ने कहा था कि शासन की हठधर्मिता एवं छात्र हित में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल को क्रमिक हड़ताल में बदला है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे शिक्षकों को निलंबित करने की कार्यवाही की जा रही है उसकी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ घोर निंदा करता है। प्रशासन के इस अडियल रवैए के कारण शिक्षकों में रोष व्याप्त है।

निलंबन आदेशों से शिक्षक विचलित नहीं हुए हैं बल्कि उन्होंने धरना अब क्रमिक रुप से जारी रखने का निर्णय लिया है। जब तक मांगों एवं समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा। जिस प्रकार से सरकार प्रदेश के सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों को निलंबित किये जा रहे हैं, यह शासन की तानाशाही रवैये के घोतक है। जिस समस्या का हल शासन प्रशासन बातचीत से कर सकता था, लेकिन उन शिक्षकों को निलंबित किए जा रहे हैं। इसलिए प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल ने जबलपुर में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। सरकार जब तक शिक्षकों का निलंबन वापस नहीं लेती एवं शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं करती है, प्रांतीय अध्यक्ष का आमरण अनशन जारी रहेगा। सभी जिलों में शैक्षणिक कार्य के पश्चात अवकाश के समय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

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