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Court Decision: दहेज प्रताडऩा से परेशान महिला ने की थी आत्हत्या, आरोपित पति-ससुर हुए दोषमुक्त

Troubled by dowry harassment, the woman committed suicide, the accused husband and father-in-law were acquitted

भैंसदेही। अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश चित्रेन्द्र सिंह सोलंकी ने दहेज प्रताडऩा से परेशान होकर आत्महत्या करने के मामले में न्यायालय में आरोप सिद्ध नहीं कर पाने के चलते आरोपित पति और ससुर को दोषमुक्त कर दिया है।
अधिवक्ता मारोती बारस्कर ने जानकारी देते हुए बताया कि झल्लार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के आत्महत्या करने पर पुलिस ने कुंभी निवासी महिला के पति राजु एवं ससुर लोसिया के खिलाफ दहेज प्रताडऩा कर आत्महत्या करने का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
राजू और उसके पिता लोसिया पर आरोप था कि वह मृतिका को बच्चे नहीं होने तथा रूपयो की मांग को लेकर मारपीट कर प्रताडि़त करते थे, जिससे तंग होकर मृतिका द्वारा जहरीला पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली गई थी। न्यायालय में अभियोजन साक्षियों का परीक्षण मुख्य परीक्षण प्रतिपरीक्षण किया गया, जिसमें अभियोजन आरोप सिद्ध करने में पूर्णत: असफल रहे। ऐसी दशा में आरोपीगण को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया। आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता मारोती बारस्कर एवं सहयोगी अधिवक्ता दिपक फोफसे, दीपक जैन, तुलसीराम दौडके ने पैरवी की गई ।

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