Madhya Pradesh Latest News

rapist ko saja: 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर भौंरा-शाहपुर के जंगल में किया दुष्‍कर्म

बैतूल। rapist ko saja: अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 16 वर्षीय नाबालिग युवती का व्यपहरण (kidnapping) कर उसके साथ दुष्कर्म कर उसे राजगढ़ जिले में ले जाकर बेचने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 20 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। किशोरी को खरीदने वाले आरोपी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा, विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले एवं ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गई।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी अमित राय ने बताया कि 1 जुलाई 2020 को अवयस्क पीड़िता के पिता ने थाना चिचोली में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 जून 2020 को सुबह वह काम पर चला गया था। घर पर उसकी पत्नी एवं दोनों लड़के थे। शाम घर पर वापस आया तो पत्नी ने बताया कि पीड़िता सुबह शौच करने जाने का बोलकर गई थी। जो अभी तक वापस नहीं आई है। उसे आसपास गांव एवं रिश्तेदारी में तलाश किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पीड़िता के पिता की उक्त सूचना पर थाना चिचोली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की गई।

 

विवेचना के दौरान 16 जुलाई 2020 को पीड़िता को आरोपी दुर्गालाल के कब्जे से दस्तयाब किया गया। उसके पुलिस द्वारा बयान लिये गये। जिसमें उसने बताया कि वह 22 जून 2020 को पिता के डांटने पर गुस्से में घर से अपनी बड़ी मां के घर चली गयी थी। वहां से अपनी सहेली के साथ बैतूल गयी। बैतूल बस स्टैण्ड पर उसे आरोपी राजेश मिला। जिसने पीड़िता को घर छोड़ने की बात बोलकर बहला-फुसलाकर अपनी मोटर साइकिल पर बिठाया। उसे शाहपुर, भौंरा के जंगल में ले जाकर बलात्कार किया।

Court Decision

वहां से आरोपी राजेश ने उसे जान से मारने की धमकी देकर टवेरा गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर राजगढ़ के आगे खिलचीपुर सेमलीकलां गांव ले जाकर आरोपी दुर्गालाल को एक लाख 15 हजार रुपये में बेच दिया। आरोपी दुर्गालाल ने पीड़िता को अपने घर पर रखा। प्रकरण में थाना चिचोली द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दण्डित किया गया।

rapist ko saja- मुख्य आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Punishment for rape & Kidnapping- आरोपी राजेश पिता श्याम शर्मा उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम रोझड़ा, थाना चिचोली को धारा 3(2)(अ), एससीएसटी एक्ट के अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसी तरह धारा 376(3) भादंवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने, धारा 372 भादंवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने, धारा 366(ए) भादंवि 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने एवं धारा 3(2)(अं), एससीएसटी एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

खरीदने वाले को 7 साल का कारावास

इसी प्रकरण न्यायालय ने नाबालिग युवती को खरीदकर अपने कब्जे मे रखने वाले आरोपी दुर्गालाल पिता देवीलाल वाघरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी सेमरीकलां, थाना भोजपुर, जिला राजगढ़ को भी सजा सुनाई है। उसे धारा 373 भादंवि के अपराध का दोषी पाते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.