खनिज नीति में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंध रखने वाले प्रावधानों की अनदेखी का आरोप रेत की नीलामी ग्राम सभाओं में करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले गोंगपा जिलाध्यक्ष
खनिज नीति में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंध रखने वाले प्रावधानों की अनदेखी का आरोप
रेत की नीलामी ग्राम सभाओं में करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले गोंगपा जिलाध्यक्ष
बैतूल। अनुसुचित क्षेत्रों में स्थित रेत खनिज की निलामी ग्राम सभाओं द्वारा किए जाने की मांग को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिलाध्यक्ष हेमंत सरियाम ने राज्यपाल से मुलाकात की। अपनी प्रमुख मांग का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपकर उन्होंने उचित निर्णय लेने का आग्रह किया।
जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया कि अनुसुचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतो को भारतीय संविधान अनुच्छेद 244 (1) के तहत तत्सम प्रभावित पांचवी अनुसूची के तहत ग्राम सभाओं को विशेषाधिकार प्रदान किये गये है। इसके बावजूद खनिज नीति में प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा खनिज नीति लागू की जाती है उसमें जनजाति सलाहकार परिषद, जनजाति कार्य विभाग तथा अनुसूचित क्षेत्रों से संबंध रखने वाले प्रावधानों की अनदेखी की जाती है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ग) ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य के तहत सामुदायिक साधनों को सुरक्षित करने के लिए विधिबल प्रदान किया गया हैं। ग्राम सभा, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 (5) का पालन करते हुये अनुसुचित क्षेत्रो को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये प्रस्ताव पारित कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि खनिज नीति – 2022-23 में ग्राम सभा स्तर पर खनिज नीलामी करने संबंधित नियम बनाने के निर्देश खनिज साधन विभाग मध्यप्रदेश शासन को दिये जाए।