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भैंसदेही न्यायालय का फैसला : वीजा के बिना रह रहे विदेशी नागरिक को तीन वर्ष के कठोर कारावास 

By बैतूल वार्ता

भैंसदेही न्यायालय का फैसला :
वीजा के बिना रह रहे विदेशी नागरिक को तीन वर्ष के कठोर कारावास
बैतूल ।। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भैंसदेही ने विधिसम्मत वीजा के बिना भारत में रह रहे विदेशी नागरिक खालिद पिता इब्राहिम अलवजली (44) निवासी मटरसा अलहसन के पास अखाईन रोड मोहला मतवाह जिला- सना. देश- यमन को धारा 3 / 14 ए विदेशियों विपणन अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रसून कुमार द्विवेदी ने बताया कि चार जनपरी 2016 को मदरसा कुब्बतुल इस्लाम काटोल भैंसदेही जिला बैतूल में वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था । जिसमें यमन के शेख खालिद पिता इब्राहिम अलखजनी निवासी मदरसा अल हसन के पाल अखाईन रोड मोहल्ला मजबाह जिला सना देश यमन भाग लेने आया था । जिसका पासपोर्ट और वीजा पुलिस ने चेक किया तो पासपोर्ट दिनांक 11/11/14 से 11/11/2020 तक वैध पाया गया । वीजा चेक किया तो वह दिनांक 07/12/24 से 06/12/15 तक की अवधि का वैध पाया गया । दिनांक 06/12/15 से दिनांक 04/01/16 तक वीजा नवीनीकरण नहीं कराया गया। वीजा नवीनीकरण के संबंध में कोई विधि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इस पर थाना भैंसदेही में आरोपित के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित की दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है।

 

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