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अब हाईकोर्ट तय करेगा किसकी होगी डम्प रेत, अब दूसरी कंपनी भी न्यायालय की शरण में

By, बैतूल वार्ता

अब हाईकोर्ट तय करेगा किसकी होगी डम्प रेत, अब दूसरी कंपनी भी न्यायालय की शरण में
By, वामन पोटे
December 19, 2022

Betul Varta: बैतूल।। जिले में इस बार रेत पर जो बवाल हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है। रेत पर जमकर राजनीति भी हुई, रेत न मिलने से निर्माण काम ठप भी हुए और तमात विवादों के पटाक्षेप के बाद रेत की 45 रेत खदानों के करीब 53 करोड़ में टेंडर भी हो गए, लेकिन डम्प रेत के टेंडर का मामला अब फिर उलझ गया है। पूर्व ठेकेदार द्वारा टाईम लिमिट में डम्प रेत न उठा पाने के कारण विभाग ने रेत को जब्त कर नीलाम दिया जिसके बाद नीलाम रेत का ठेका लेने वाली और ठेका समय पर न उठाने वाली दोनों ही कंपनी फिलहाल हाईकोर्ट की शरण में है। यह डम्प रेत आखिर किसकी होगी यह अब हाईकोर्ट तय करेगा।

3 करोड़, 48 लाख 79 हजार में हुआ है डम्प रेत का ठेका

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा जिले में डम्प रेत राजसात करने के बाद उसकी नीलामी कर दी थी। यह ठेका हैदराबाद के रामका माईनिंग प्राइवेट लिमिटेड (Ramka Mining Private Limited) द्वारा 3 करोड़, 48 लाख 79 हजार में हुआ है डम्प रेत का ठेका लिया गया है। इधर इस रेत को डम्प करने वाले नर्मदा गु्रप द्वारा पहले से ही न्यायालय में याचिका लगा दी है। इस गु्रप ने डम्प रेत बारिश की लंबी खेप के कारण न उठा पाने का हवाला देते हुए समय मांगा है। इधर प्रशासन ने समय सीमा में रेत न उठाने की वजह से नर्मदा गु्रप की रायल्टी वाली डम्प रेत एवं ठेका अग्रिम राशि 57 लाख रुपए राजसात कर डम्प रेत नीलाम कर दी है।
नर्मदा ग्रुप रेत उठाने के लिए समय की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंंच चुका है, जिसकी वजह से अब डम्प रेत का टेंडर होने के बाद भी रामका गु्रप इस रेत को उठा नहीं पाएगा। रामका गु्रप ने चूंकि यह टेंडर प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत लिया है, इसलिए वह भी रेत पर कब्जा दिए जाने के लिए हाईकोर्ट पहुंच चुका है।

होल्ड पर प्रशासन और कंपनियां

64 हजार घन मीटर की रेत जिसकी ऑफसेट प्राईज दो करोड़ से अधिक तय की गई थी। इस रेत का ठेका रामका गु्रप ने लिया है। दोनों कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है जिसके बाद प्रशासन भी होल्ड पर आ गया है। हाईकोर्ट दोनों कंपनियों में से जिस कंपनी के पक्ष में फैसला करेगा डम्प रेत उस कंपनी की हो जाएगी। गौरतलब है कि रेत को लेकर न्यायालय का दरवाजा लगभग हर कंपनी खटखटाती रही है। नर्मदा गु्रप के प हले उमा रेसीडेंसी भी रेत के मामले में हाईकोर्ट पहुंची है। डम्प रेत के मामले में गेंद किसके पाले में गिरेगी यह हाईकोर्ट का फैसला तय करेगा। अब खनिज विभाग को भी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है।

इनका कहना…

दोनों कंपनियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। जिस कंपनी के पक्ष में हाईकोर्ट का निर्णय आएगा उस हिसाब से ही आगे की प्रक्रिया होगी।

बीके नागवंशी, खनिज इंस्पेक्टर, बैतूल

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