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MP पंचायत सचिव महासम्मेलन में बड़ा ऐलान: सेवा आयु 62 साल, विशेष भत्ता और संविलियन कमेटी गठित

By,वामन पोटे

MP पंचायत सचिव महासम्मेलन में बड़ा ऐलान: सेवा आयु 62 साल, विशेष भत्ता और संविलियन कमेटी गठित
भोपाल 16 जनवरी।।
भोपाल भेल के दशहरा मैदान में शुक्रवार को आयोजित मध्यप्रदेश पंचायत सचिव महासम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम पंचायत सचिवों के हित में कई अहम घोषणाएं कीं। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब पंचायत सचिवों की सेवा आयु सीमा 62 वर्ष होगी। साथ ही 13 सितंबर 2023 से सातवें वेतनमान लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत सचिवों को विशेष भत्ता भी दिया जाएगा।
10 किस्तों में राशि लेने का नियम खत्म
सीएम ने कहा कि अब कर्मचारियों से डेढ़ लाख रुपए लेने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। सेवा के दौरान किसी कर्मचारी के निधन की स्थिति में 10 किस्तों में राशि वसूलने का नियम भी खत्म किया जा रहा है।
संविलियन के लिए बनेगी कमेटी
मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के संविलियन के लिए कमेटी गठित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इसके साथ ही जिला कैडर गठन, सेवा शर्तों में सुधार, प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और तकनीकी संसाधनों के विस्तार की दिशा में भी काम किया जाएगा।
पंचायत सचिवों की सराहना
सीएम ने पंचायत सचिवों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे हनुमान की तरह असंभव कार्यों को संभव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग पंचायत सचिवों पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं और अपनी समस्याएं उनके सामने रखते हैं।
मंच से दिया नारा
महासम्मेलन के समापन पर मुख्यमंत्री ने नारा दिया—
“प्रदेश में लूंगा पूरा काम, काम के दूंगा पूरे दाम…”
कार्यक्रम में प्रदेशभर से हजारों पंचायत सचिव शामिल हुए और सरकार की घोषणाओं का स्वागत किया।

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