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मुलताई में चाची की हत्या करने पर भतीजे को उम्रकैद:कोर्ट ने 10,000 का लगाया जुर्माना, नायलॉन रस्सी से गला रेतकर की थी हत्या
बैतूल 25 नवंबर।।मुलताई थाना क्षेत्र के ग्राम माझरी में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 30 वर्षीय आरोपी सूर्यभान ऊईके को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
यह घटना 11 अक्टूबर 2023 को हुई थी। आरोपी सूर्यभान अहाके उसी दिन ग्राम माझरी पहुंचा था। उसने अपनी रिश्ते में लगने वाली 60 वर्षीय चाची डोमी बाई की रस्सी से गला रेतकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद जब कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा, तो वह घबरा गया। आरोपी ने मृतका के शव को सफेद कपड़े में लपेटकर छिपाने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गया।
घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी सूर्यभान को हत्या का दोषी पाया। सरकारी पक्ष की ओर से एजीपी राजेश साबले ने मामले की पैरवी करते हुए कठोर दंड की मांग की थी। न्यायालय ने सभी प्रमाणों और परिस्थितियों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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