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नाबालिग अपहरण  कर गुजरात ले गए:शादी का हवाला देकर रेप किया; दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

By, बैतूल वार्ता

नाबालिग अपहरण  कर गुजरात ले गए:शादी का हवाला देकर रेप किया; दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा

बैतूल//

बैतूल में 16 साल की अवयस्क बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने वाले दो आरोपियों को पास्को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 17 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

आरोपी रोहित और सतीश किशोरी का अपहरण करके उसे गुजरात ले गए थे। रोहित (पिता शंकर विश्वकर्मा) और सतीष (पिता ज्ञानचंद विश्वकर्मा) चिचोली थाने के रहने वाले हैं। दोनों की उम्र 24 साल है।

जून 2019 की घटना

पीडिता के पिता ने 8 जून 2019 को पुलिस थाना चिचोली में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि 04 जून 2019 को जब वह काम से लौटे तो बेटी घर पर नहीं थी। उसकी पत्नी ने बताया कि पीड़िता करीब 8 बजे घर से गांव में मुकेश की दुकान पर नमकीन लेने का बोल कर गई थी।

जब लड़की बहुत देर तक घर नहीं पहुंची तो उसकी पत्नी ने लड़के को मुकेश की दुकान पर पीड़िता का पता करने के लिए भेजा। इसके बाद दुकानदार ने बताया था कि वह उसकी दुकान पर नहीं आई। फरियादी व उसकी पत्नी ने पीड़िता की तलाश आसपास के गांवों में की और रिश्तेदारी में भी कुछ पता नहीं चला।

इसके बाद 28 जून 2019 को बेटी घर आई। पूछताछ में उसने बताया कि रोहित ने उसके साथ हिड़ली गांव में रेप किया था। उसके बाद आरोपी सतीष उसे किडनैप कर मोरबी (गुजरात) ले गया।

जहां रोहित मौजूद था। रोहित ने उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

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