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नौकरी न मिलने की शिकायत लेकर पहुंची अभ्यर्थी तो अदालत ने ले ली परीक्षा, दिया यह निर्देश

By, बैतूल वार्ता

नौकरी न मिलने की शिकायत लेकर पहुंची अभ्यर्थी तो अदालत ने ले ली परीक्षा, दिया यह निर्देश
कलकत्ता हाईकोर्ट ने योग्य होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने की शिकायत लेकर कोर्ट पहुंची अभ्यर्थी की कोर्ट में ही परीक्षा ले ली। कोर्ट ने अभ्यर्थी से शब्द व वाक्य लिखने को कहे, लेकिन अभ्यर्थी इसमें भी असफल हुई।
इस पर कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इस विद्या व ज्ञान के साथ पढ़ाने मत जाइए।

हाईकोर्ट में कई अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर यह दावा किया था कि योग्य उम्मीदवार होने के बावजूद उन्हें शिक्षक की नौकरी नहीं दी गई। इस पर जस्टिस अभिजीत गांगुली ने सुनवाई करते हुए बोर्ड से इन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के विडियो फुटेज पेश करने के लिए कहा था।

जज ने अदालत में 16 मिनट 11 सेकंड का वीडियो चलाने को कहा। वीडियो देखने के बाद उन्होंने पूछा-बताइए तो दुर्गा कैसे लिखते हैं? याचिकाकर्ता ने लिखा- दूर्गा। इसके बाद जज ने बांग्ला में कहा, माठे चास करि (खेत में काम करता हूं या करती हूं), यह वाक्य लिखकर दिखाइए। याचिकाकर्ता ने लिखा- माठे चार करी (खेत में चार करती हूं)।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि मैं कौन-सा विषय पढ़ाना चाहती हूं, यह पूछा गया था। इसके बाद जज ने पूछा कि क्या आप शिक्षक बनने योग्य हैं? जज ने याचिकाकर्ता से कहा, इस विद्या व ज्ञान के साथ कृपया आप पढ़ाने मत जाइए।

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