हड़ताल करने वाले नायब तहसीलदार-तहसीलदार को नोटिस:न्यायिक, गैर-न्यायिक काम प्रभावित होने से जनता परेशान
By,वामन पोटे
हड़ताल करने वाले नायब तहसीलदार-तहसीलदार को नोटिस:न्यायिक, गैर-न्यायिक काम प्रभावित होने से जनता परेशान; संभाग आयुक्त ने मांगा जबाव
नर्मदापुरम 22 अगस्त।।
नर्मदापुरम संभाग में हड़ताल पर गए तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। संभाग आयुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है।
कमिश्नर के नोटिस के मुताबिक, 8 से 17 अगस्त तक अधिकारी अपने कर्तव्य स्थल से गैरमौजूद रहे। इस दौरान शासन की योजनाएं, राजस्व प्रकरण और जनता से जुड़ी सेवाएं ठप हो गईं। कमिश्नर ने इसे अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में बताया है।
नियमों का उल्लंघन, कार्रवाई की चेतावनी
नोटिस में कहा गया है कि शासकीय सेवक का हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश पर जाना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मूलभूत नियम 17-ए और मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के तहत एकतरफा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
कमिश्नर ने कहा कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार की गैरहाजिरी से न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्य प्रभावित हुए, आम जनता को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए 15 दिन में जवाब देना अनिवार्य होगा, अन्यथा पूरी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी।
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